परचेज़ › इनपुट टैक्स क्रेडिटक शर्त
इनपुट टैक्स क्रेडिट: खरीद बिलक जीएसटी कहिया क्लेम क’ सकैत छी
अहाँक खरीद बिलक जीएसटी ओ पाइ अछि जे सरकार अहाँकेँ घुरा दैत अछि, मुदा तखने जखन हर शर्त पूरा हो। बेसी क्रेडिट किछु सरल गलतीसँ छुटि जाइत अछि: सप्लायर बिल अपलोड नहि कयलनि, बिलक पेमेंट कहियो नहि भेल, वा क्लेम बड़ देरीसँ भेल।
धारा 16(2) क शर्त
रजिस्टर्ड बिजनेस कोनो खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट तखने ल’ सकैत अछि जखन ई सब सत्त हो:
- अहाँ लग सप्लायरक टैक्स इनवॉइस (वा डेबिट नोट) अछि।
- अहाँकेँ माल वा सर्विस भेटि गेल अछि। अहाँक कहला पर ककरो आनकेँ पठाओल माल सेहो भेटल मानल जाइत अछि।
- सप्लायर बिल अपन GSTR-1मे देखौलनि अछि, तेँ ओ अहाँक GSTR-2Bमे देखाइत अछि (धारा 16(2)(aa))। क्रेडिट मात्र ओहि बिल सब पर लेल जाइत अछि जे ओतय देखाय।
- सप्लायर सत्ते टैक्स सरकारकेँ जमा कयलनि अछि।
- अहाँ अपन रिटर्न (GSTR-3B) भरलहुँ अछि।
सप्लायरकेँ 180 दिनमे पेमेंट करू
जँ अहाँ इनवॉइसक तारीखसँ 180 दिनमे सप्लायरकेँ बिलक दाम आ जीएसटी नहि दैत छी, तँ क्रेडिट ब्याजक संग अपन टैक्समे घुरा क’ जोड़’ पड़ैत अछि (धारा 16(2) क दोसर प्रावधान आ रूल 37)। बादमे पेमेंट केला पर क्रेडिट फेर ल’ सकैत छी। एतुका "बकाया › देबाक अछि" सूची बिल सभकेँ उमेरक हिसाबसँ देखबैत अछि, तेँ 180 दिनक लगक बिल साफ देखाइत अछि।
समय सीमा
कोनो बिलक क्रेडिट ओहि बिलक वित्तीय वर्ष खतम भेलाक बाद 30 नवंबर धरि, वा ओहि सालक सालाना रिटर्न भरबाक तारीख धरि, जे पहिने हो, लेबाक होइत अछि (धारा 16(4))। 2026-27 क बिल बेसीसँ बेसी 30 नवंबर 2027 धरि क्लेम करबाक अछि। तकर बाद छुटल क्रेडिट चलि जाइत अछि।
जे क्रेडिट कहियो नहि भेटैत अछि
धारा 17(5) किछु खरीद पर क्रेडिट रोकैत अछि, बिल सही रहलो पर। छोट बिजनेस लेल आम बला:
- 13 लोक धरिक कार आ दोसर मोटर गाड़ी, आ ओकर मरम्मत आ बीमा, जा धरि अहाँ गाड़ीक व्यापार, सवारी ढोबाक काज वा ड्राइविंग सिखेबाक काज नहि करैत छी।
- खान-पान, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, क्लब वा जिम मेंबरशिप, सिवाय तखन जखन अहूँ वैह सर्विस बेचैत छी वा कानून स्टाफकेँ देब जरूरी करैत अछि।
- अपन बिल्डिंग बनायब वा मरम्मत (प्लांट आ मशीनरी छोड़ि), भलें खर्च एसेटमे जोड़ल जाय।
- हेरायल, चोरी, नष्ट, राइट-ऑफ भेल माल, वा उपहार वा मुफ्त सैंपलमे देल माल।
- कंपोजीशन स्कीममे देल टैक्स, आ धोखा वा जानि-बूझि क’ गलत बयानक कारणे देल टैक्स।
हर महीनाक एकटा जाँच जे क्रेडिट बचबैत अछि
- महीनाक परचेज़ रजिस्टर प्रिंट करू।
- ओही महीनाक GSTR-2B जीएसटी पोर्टल पर खोलू।
- हर बिलकेँ दुनूमे टिक करू। जे बिल रजिस्टरमे अछि मुदा GSTR-2Bमे नहि, ओकरा सप्लायर अपलोड नहि कयलनि: हुनक अगिला रिटर्नसँ पहिने फोन करू।
- GSTR-3Bमे मात्र वैह क्लेम करू जे GSTR-2Bमे अछि आ ब्लॉक्ड नहि अछि।
ई पेज आम नियम बुझबैत अछि। कैपिटल गुड्स, मिलल-जुलल (टैक्सेबल आ छूटबला) बिक्री, आ किछु अलग हो तँ क्रेडिटक फैसला अहाँक अकाउंटेंट करथि।